उधम सिंह नगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता , अवैध नकली दवाई फैक्ट्री का किया भंडाफोड़
मीडिया सेल उधम सिंह नगर पुलिस
रुद्रपुर/काशीपुर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर डॉ0 मंजुनाथ टी सी के आदेशानुसार उधम सिंह नगर पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध कार्यवाही लगातार जारी। कोतवाली काशीपुर क्षेत्रार्गत विगत कुछ समय से प्राप्त हो रही सूचना कि कोतवाली काशीपुर क्षेत्रार्गत अवैध एंव स्पूयिस औषधिया जो काशीपुर से उत्तराखण्ड राज्य तथा अन्य बाहरी राज्यों को भेजी जा रही है कि शिकायत पर श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी काशीपुर के आदेश के कम में प्रभारी निरीक्षक काशीपुर को पुलिस टीम का गठन कर तत्काल प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश के कम में चैकी प्रभारी कुण्डेश्वरी उ०नि० विनोद जोशी, चैकी प्रभारी कटोराताल उ०नि० श्री विपुल जोशी के नेतृत्व में वरिष्ठ निरीक्षक औषधि के साथ टीमों का गठन किया गया । पुलिस कार्यवाही पुलिस टीम के द्वारा दिनांक 29.01.2024 को काशीपुर क्षेत्रार्गत ग्राम रमपुरा निवासी मनीष रस्तोगी ने अपना मकान किराये पर कुछ बाहरी लोगों को दिया गया जिनके द्वारा मशीनरी उपकरणों का प्रयोग कर मकान के अन्दर अवैध व नकली दवाईयों जो भिन्न-भिन्न कम्पनियों की बनाई जा रही थी तथा इनके द्वारा नकली दवाईयों की पेटियों को एक सफेद रंग की केट्रा से अवैध मेडिकल रेपर में पैक नकली दवाईयों को उत्तराखण्ड एंव अन्य बाहरी राज्यों को भेजी जा रही थी जिस पर पुलिस टीम व ड्रग निरीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुये नकली दवाई बनाने की मशीनें, नकली दवाईयों की पेटियों व कटटे तथा दो नफर अभियुक्त अरूण कुमार व रवि कान्त को गिरफतार कर नकली दवाईयों बरामद की गयी । वरिष्ठ औषधि निरीक्षक श्री नीरज कुमार की फर्द्व बरामदगी के आधार पर थाना हाजा पर एफआईआर नम्बर 41/2024 धारा 274/275/276/34/420 भादवि व धारा 17,17ए, 17बी 18(1), 18 (4) 18सी/27बी (2) 27 सी, 30 (बी) औषधि एंव सौन्दर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्त गणों के विरूद्ध पूर्व में थाना गंगनहर जनपद हरिद्वार में अभियोग पंजीकृत है। 1-एफआईआर नम्बर 416/2018 धारा 274/275/276/34/420 भादवि व धारा 17,17ए, 17बी, 18 (1), 18 (5) 18सी/27बी (11) 27 सी, 30 (बी) औषधि एंव सौन्दर्य प्रसाधन अधिनियम 1940,2- एफआईआर नम्बर 41/2024 धारा 274/275/2763/420 भादवि व धारा 17,17ए, 17बी 18(1), 18 (5), 18सी/27बी (11) 27 सी, 30 (बी) औषधि एंव सौन्दर्य प्रसाधन अधिनियम 1940।