पुलिस ने दहेज उत्पीड़न के मामले में पति सहित चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया
गदरपुर (गदरपुर पुलिस मीडिया) दहेज में लाखों रुपये की नगदी और कार न लाने पर विवाहिता का उत्पीड़न कर तीन तलाक देने के मामले में पुलिस ने पति सहित चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के अनुसार ग्राम महतोष गदरपुर निवासी मोहम्मद इरफान ने पुलिस को सौंपी तहरीर में कहा कि उसने अपनी पुत्री अक्शा का निकाह तीन मई 2023 को मलिक का बगीचा, वार्ड नंबर 31, नई बस्ती मुस्तफा चैक, बनफूलपुरा हल्द्वानी निवासी मोहम्मद आरिफ के पुत्र मोहम्मद आलिम के साथ किया था। निकाह के बाद से ही ससुराल वाले उसे दस लाख रुपये की नगदी और कार लाने के लिए प्रताड़ित करने लगे। 26 अगस्त को उनका दामाद मोहम्मद आलिम अक्शा को मायके छोड़ गया और कहा कि जब तक रुपयों और कार का इंतजाम न हो अक्शा यहीं रहेगी और अगर इंतजाम नहीं हुआ तो मैं तलाक दे दूंगा। 24 सितंबर को मोहम्मद आलिम ने अक्शा को फोन कर रुपयों और कार देने की मांग की। अक्शा ने मना कर दिया तो उसने उसके साथ गाली गलौच करते हुए जलाकर मारने और फोन पर तलाक देने की धमकी दी। मोहम्मद आलिम की धमकी से घबराकर दो अक्टूबर को अक्शा अपने ससुराल चली गई। इस दौरान अक्शा के पिता को सूचना मिली कि अक्शा के साथ उसके पति मोहम्मद आलिम, ससुर मोहम्मद आरिफ, सास कुबरा बेगम और ननद मुसव्या ने मारपीट की है। मोहम्मद इरफान अपने कुछ लोगों को साथ लेकर हल्द्वानी गये। इस दौरान उन्होंने उनको काफी समझाने की कोशिश की लेकिन ससुरालियों का कहना था कि जब तक दस लाख रुपये की नगदी और कार नहीं मिलेगी तब तक इसका घर में रह पाना नामुमकिन है। अक्शा ने अपने गर्भ में पल रहे शिशु का हवाला देते हुए घर में रहने का निवेदन किया तो मोहम्मद आलिम ने अक्शा के पेट पर लात मार कर उसे पहने हुए कपड़ों में ही घर से निकाल दिया और मौके पर मौजूद लोगों के सामने तीन तलाक दे दिया। पेट पर लात लगने से अक्शा की हालत खराब हो गई। अपने घर महतोष ले आये और उसका इलाज कराया। मोहम्मद इरफान का कहना था कि मोहम्मद आलिम ने उन्हें फोन पर किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। मोहम्मद इरफान ने पुलिस को तहरीर देकर अक्शा के ससुराल वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। तहरीर के आधार पर पुलिस ने अक्शा के पति मोहम्मद आलिम, ससुर मोहम्मद आरिफ, सास कुबरा बेगम और विवाहित ननद मुसव्या के खिलाफ धारा 323, 498 ए, 504 व 506 के अलावा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 एवं मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम के तहत धारा 3/4 में मुकदमा दर्ज कर लिया कर लिया है।