सिंगल यूज प्लास्टिक पर फिर प्रतिबंध, एक अप्रैल से कार्रवाई के आदेश, सौ रुपए से 5 लाख तक का लग सकता है जुर्माना
संक्षिप्त
शहर में पालीथिन व सिंगल यूज प्लास्टिक पर नगर निगम ने फिर प्रतिबंध लगा दिया है। मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डा. अविनाश खन्ना ने निगम की टीमों को एक अप्रैल से जुर्माने की कार्रवाई का आदेश दिया है।
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देहरादून (संवाद-सूत्र) शहर में पालीथिन व सिंगल यूज प्लास्टिक पर नगर निगम ने फिर प्रतिबंध लगा दिया है। पिछले साल फरवरी में सरकार ने नियमावली जारी कर पूरे प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक और पालीथिन पर पर प्रतिबंध लगा दिया था पर कोरोना की दूसरी लहर के कारण जिम्मेदार महकमे कार्रवाई से बचते रहे। अब कोरोना संक्रमण से जुड़े सभी प्रतिबंध खत्म होने के बाद नगर निगम ने इसका उपयोग रोकने के लिए दोबारा जुर्माना वसूलने की तैयारी कर ली है। फिलहाल, निगम अगले कुछ दिन पालीथिन जब्त कर चेतावनी देगा और शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करने का प्रसार करेगा। वहीं, मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डा. अविनाश खन्ना ने निगम की टीमों को एक अप्रैल से जुर्माने की कार्रवाई का आदेश दिया है। सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति के लिए राज्य कैबिनेट की ओर से पालीथिन कैरीबैग समेत प्लास्टिक व थर्मोकोल से बने सिंगल यूज उत्पादों के उपयोग, उत्पादन एवं बिक्री पर प्रतिबंध के बाद नगर निगम ने शहर में व्यापक अभियान की तैयारी की है। नियमों का उल्लंघन करने पर 100 रुपये से लेकर पांच लाख रुपये तक के जुर्माना लगाने का आदेश दिया गया है। नगर निगम ने 2019 में सिंगल यूज प्लास्टिक के विरुद्ध व्यापक अभियान चलाया था। इसमें पचास किमी लंबी मानव श्रृंखला भी बनाई गई थी। बीते वर्ष कोरोना काल के कारण निगम ने अपने अभियान पर रोक लगा दी थी, लेकिन इस वजह से शहर में प्लास्टिक व पालीथिन के कैरीबैग समेत पीईटी, प्लास्टिक बोतल, कप, गिलास, प्लास्टिक व थर्मोकोल से बने पत्तल, कप, गिलास आदि का धड़ल्ले से उपयोग हो रहा है। प्लास्टिक-पालीथिन व थर्मोकोल के उत्पाद एक बार उपयोग के बाद यत्र-तत्र फेंके जाने से ये नालियों और सीवरेज सिस्टम में अवरोध पैदा कर रहे तो प्लास्टिक में मौजूद रंग, पिंगमेंट, प्लास्टिक में लिपटे खाद्य पदार्थों को दूषित करता है। साथ ही प्लास्टिक अपशिष्ट और माइक्रो प्लास्टिक जैवविविधता के लिए खतरे का कारण भी बनता जा रहा है। इसे देखते हुए नगर निगम ने अब सख्त रुख अपनाया है। पालीथिन कैरी बैग, प्लास्टिक-थर्मोकोल से बनी थैलियों, पत्त्तल, ग्लास, कप, चम्मच, कांटा, स्ट्रा, चाकू, पैकिंग सामग्री के प्रयोग, बिक्री, उत्पादन, भंडारण और परिवहन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगने के बाद निगम की ओर से जागरूकता अभियान शुरू कर दिया गया है। नगर आयुक्त अभिषेक रूहेला ने बताया कि स्वच्छता सर्वेक्षण को देखते हुए अब जुर्माने की तैयारी की जा रही। यह है जुर्माने का प्रविधान उत्पादनकर्ता- पांच लाख रुपये जुर्माना, परिवहनकर्ता- दो लाख रुपये जुर्माना, खुदरा विक्रेता- एक लाख रुपये जुर्माना व्यक्तिगत उपयोग-100 रुपये जुर्माना देना होगा।