स्थायी लोक अदालत उधम सिंह नगर ने बीमा कमपनी को दिया 05 लाख क्षतिपूत्रि का आदेश
रूद्रपुर (सू0वि0)। अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत बृजेनद्र सिंह ने बताया कि प्राािी्र दश्रन सिंह, रूद्रपुर, ऊधम सिंह नगर द्वारा सािायी लोक अदालत. ऊधम सिंह नगर में आइ्रसीआइ्रसीआइ्र लोमबाउ्र के विरूद्ध मामले के निसतारण हेतु प्राा्रिना पत्र दाखिल किया था जिसमें वादी द्वारा अवगत कराया गया कि प्राािी्र की कार को 20 दिसमबर, 2023 को वादी का भतीजा विरेनद्र अजीत एवं रविनद्र के सााि रूद्रपुर से किचदा बाजार के लिए जा रहे ोिं समय करीब 01 बजे से 01.30 बजे के मध्य जब वह मुमताज गेअ, शिमला पिसतोर के पास पहुंचे तो उनकी कार का बाया टायर फट गया, टायर ुअने से कार अनयंत्रित होकर उिवाइ्रउर के दूसरी तरु चली गयी ओर सामने से आ रहे ट्रक से टकराकर क्षतिग्रसत हो गयीं यह एक इùोुाकिया घ्ज्ञअना थी, जिसकी सूचना वादी द्वारा ततकाल विपक्षी बीमा कंपनी के कसअमर केयर नमबर पर दे दी गयी ािीं जिनके निदे्रशानुसार प्राािी्र द्वारा क्षतिग्रसत कार को क्रेन की मदद से विपक्षी द्वारा बताये गये संबंधित के प्रतिष्ठान में दिखाया गया जिनहोंने कार को पूण्र रूप से क्षतिग्रसत बताया तािा कार क्लेम ुाम्र भरकर बीमा कंपनी को भेज दिया गयां जिसके बाद बीमा कंपनी आइ्रसीआइ्रसीआइ्र लोमबाउ्र द्वारा उªाइ्रवर के पास वेध लाइ्रसेंस ना होना व उªाइ्रवर प्रतिसािापित करने की बात कहकर क्लेम देने से मना कर दिया गयां वाद की सुनवाइ्र उपरांत सािायी लोक अदालत, ऊधम सिंह नगर अध्यक्ष बृजेंद्र सिंह व सदसय अबदुल नसीम एवं सदसया अच्रना पीयूष पंत की पीइ द्वारा बीमा कंपनी आइ्रसीआइ्रसीआइ्र लोमबाउ्र को कार की क्षतिपूत्रि के रूप में 05 लाख रूपये (पांच लाख रूपये) देने का आदेश सुनाया गया हें






