05 फरवरी से 15 फरवरी तक शिव भक्तों के यात्रा मार्ग पर ढाबों/होटलों, खुले मार्गों पर मांस/मछली बेचने पर प्रतिबंध रहेगा उप जिलाधिकारी ने महा शिवरात्रि पर्व को देखते हुए किया आदेश जारी, आदेश/निर्देशों का अनुपालन न किये जाने की दशा में सम्बंधित के विरूद्ध न
(मीडिया ग्रुप तहसील गदरपुर)
गदरपुर। महा शिवरात्रि के पर्व को देखते हुए उप जिलाधिकारी ने शिव भक्तों के यात्रा मार्ग पर ढाबों/होटलों, खुले मार्गों पर मांस/मछली बेचने पर 05 फरवरी से 15 फरवरी तक प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किये हैं। एसडीएम श्रीमती ऋचा सिंह ने जारी आदेश में कहा कि विदित हों कि इस वर्ष दिनांक 15-02-2026 को महा शिवरात्रि पर्व मनाया जायेगा। इस पर्व पर विभिन्न स्थानों से बडी संख्या में शिवभक्त हरिद्वार से पैदल मार्ग से कांवड लेकर आते हैं, जो शहर गदरपुर से होकर गुजरते है तथा रात्रि विश्राम हेतु तहसील अन्तर्गत यात्रा मार्ग पर विभिन्न स्थानों पर रूकते है। उक्त पर्व शिवभक्तों की आस्था से जुड़ा है। उक्त के दृष्टिगत कावड यात्रा के दौरान तहसील गदरपुर क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 05-02-2026 से महा शिवरात्रि पर्व दिनांक 15-02-2026 तक कावड़ यात्रा मार्ग पर अवस्थित मांस/मछली आदि की समस्त दुकाने बंद रखी जायेगी। इसके अतिरिक्त यात्रा मार्ग पर अवस्थित होटल/ढावे/रेस्टोरेन्ट जिन पर विक्रय हेतु मांस/मछली इत्यादि को खुले पर प्रदर्शित किया जाता है, उस पर भी पूर्णतया प्रतिबन्ध रहेगा। किसी भी होटल/ढाबा/रेस्टोरेंट स्वामी द्वारा मांस /मछली इत्यादि को खुले में प्रदर्शित किये जाने हेतु नहीं रखा जायेगा । उक्त आदेश/निर्देशों का अनुपालन न किये जाने की दशा में सम्बंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। इस आदेश की प्रति पुलिस विभाग सहित अन्य संबंधित विभाग के अधिकारियों को भी भेजी गयी है।





