15 अक्टूबर तक वाहनों में माइनिंग टैग लगाना अनिवार्य -अपर जिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्रा ने खनन पट्टाधारकों एवं संबंधित संस्थानों को दिए आवश्यक निर्देश
रुद्रपुर (सू.वि.)। खनन कार्य शुरू होने के दृष्टिगत अपर जिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्रा की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला खान अधिकारी द्वारा जनपद के समस्त खनन पट्टाधारकों, अनुज्ञा धारकों, स्टोन क्रशर, स्क्रीनिंग प्लांट, हॉट मिक्स, रेडीमिक्स प्लांट स्वामियों एवं भंडारण अनुज्ञाधारकों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी खनन सत्र को सुचारू रूप से संचालित करने तथा किसी भी तकनीकी एवं प्रक्रियात्मक बाधा को समय रहते दूर करने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में वाहनों में माइनिंग टैग लगाने के लिए 15 अक्टूबर की अंतिम तिथि निर्धारित की गई। वाहन स्वामियों एवं ट्रांसपोर्टरों की सुविधा के लिए प्रत्येक तहसील में विशेष कैंप लगाए गए हैं। संबंधित सभी पक्षों को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने वाहनों में अनिवार्य रूप से माइनिंग टैग लगवाने के निर्देश दिए गए। अपर जिलाधिकारी ने कहा कि वेब्रिज एवं सीसीटीवी को विभागीय पोर्टल से इंटीग्रेट किया जाना अनिवार्य है। जिन संस्थानों द्वारा अभी तक इंटीग्रेशन नहीं कराया गया है, उन्हें तत्काल यह प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए। बैठक में खनिज गतिविधियों की पारदर्शी रिपोर्टिंग एवं निगरानी के लिए ‘खनिज मित्र ऐप’ के माध्यम से आवश्यक प्रक्रियाओं की जानकारी भी दी गई। साथ ही परिवहन के दौरान वाहन खराब होने की स्थिति में इसकी सूचना तत्काल डिजिटल माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराने की व्यवस्था के संबंध में भी विस्तार से समझाया गया। बैठक के दौरान संबंधित पट्टाधारकों एवं अनुज्ञाधारकों द्वारा उठाई गई समस्याओं और शंकाओं का समाधान किया गया, ताकि खनन कार्य प्रारंभ होने के बाद किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो। अपर जिलाधिकारी ने खनन कार्य शुरू होने के साथ ही सभी निर्धारित नियमों, शर्तों एवं विभागीय दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।





