वित्तय वर्ष 2026-27 हेतु 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत अनुसूचित जनजाति के परिवारों हेतु आर्थिक सहायता मद में 40 अनन्तिम लक्ष्य आवंटित किया गया है
रूद्रपुर (सू0वि0)। जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला प्रबंधक उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम अमल अनिरूद्ध ने बताया कि वित्तय वर्ष 2026-27 हेतु 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत अनुसूचित जनजाति के परिवारों हेतु आर्थिक सहायता मद में 40 अनन्तिम लक्ष्य आवंटित किया गया है। उन्होने बताया कि निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना अनुसूचित जनजाति योजना के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य को विकास खण्डवार आवंटित किया गया है। उन्होने बताया कि विकास खण्ड गदरपुर हेतु 04, बाजपुर हेतु 05, सितारगंज हेतु 12, काशीपुर हेतु 01, रूद्रपुर हेतु 01 व विकास खण्ड खटीमा हेतु 17 लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होने सहायक समाज कल्याण अधिकारियों को निर्देश दिये है कि अनुसूचित जनजाति के पात्र लोगों के आवेदन पूर्ण करवाते हुए 20 जुलाई 2026 तक जनपद मुख्यालय पर जमा कराना सुनिश्चित करें। उन्होने बताया कि परियोजना की लागत 50 हजार से 02 लाख तक होगी तथा योजनान्तर्गत अनुदान परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 50 हजार जो भी कम हो देय होगा। उन्होने बताया कि आवेदक अनुसूचित जनजाति का हो, जनपद का स्थाई निवासी हो, परिवार की वार्षिक आय 02 लाख 50 हजार तक हो, आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के मध्य हो, आवेदक द्वारा पूर्व में निगम की किसी भी योजना में ऋण अनुदान प्राप्त न किया हो और न ही किसी बैंक, वित्तीय संस्थान, सरकारी समिति, विभाग का बकायेदान हो। उन्होने बताया कि आवेदन पत्र दो प्रतियों में भरना होगा तथा आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड, राशन कार्ड, फोटो पहचान पत्र, बैंक पास बुक की छाया प्रति, फोटो आदि संलग्न करना होगा। उन्होने बताया कि जनुसूचित जनजाति के इच्छुक व्यक्ति जो अपना स्वंय का रोजगार करने हेतु ऋण लेना चाहते है वे आवेदन पूर्ण औपचारिकताओं के साथ निर्धारित तिथि तक जमा कर सकते है।





