श्रम प्रवर्तन अधिकारी किच्छा द्वारा क्षेत्र में बाल एंव किशोर श्रम (प्रतिषेध एंव विनियमन) अधिनियम के तहत कार्यवाही की -एक टायर सर्विस पर दो बाल श्रमिकों को कार्य करते हुए चिन्हित किया गया, टायर सर्विस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी
किच्छा (जि.सू.)। जीरो चाइल्ड लेबर योजना के अंतर्गत जिलाधिकारी ऊधमसिंहनर एवं उप श्रम आयुक्त महोदय उधमसिंहनगर द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के क्रम में बाल श्रम के विरूद्ध दिनांक 01 जून 2026 से 30 जून 2026 तक जनपद के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाये जाने के निर्देश दिये गये है, जिसके क्रम में तन्मय पंत श्रम प्रवर्तन अधिकारी किच्छा द्वारा किच्छा क्षेत्र में बाल एंव किशोर श्रम (प्रतिषेध एंव विनियमन) अधिनियम, 1986 यथा संशोधित अधिनियम, 2016 के अंतर्गत निरीक्षण अभियान चलाया गया। निरीक्षण के दौरान मौके पर एक प्रतिष्ठान मैसर्स शकील टायर सर्विस, किशनुपर किच्छा, ऊधमसिंहनगर में 02 बाल श्रमिक 1- मा० सोहेल पुत्र अशरफ अली, आयु 13 वर्ष, 02 - आमिर अली पुत्र अशरफ अली, आयु 12 वर्ष, स्टेडियम 5 एन0 जवाहर नगर कॉलौनी, किच्छा उधमसिंहनगर मौके पर टायर रिपोयरिंग का कार्य करते हुए दोनो बाल श्रमिकों को चिन्हित किया गया। बाल श्रमिक नियोजन करने पर उक्त प्रतिष्ठान के सेवायोजक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा-3 का उल्लंघन किया गया है तथा बाल श्रम नियोजित करना संज्ञेय अपराध है, जिसके लिये उक्त अधिनियम की धारा-14 के अधीन दण्डनीय अपराध के लिये उक्त प्रतिष्ठान के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) भी दर्ज की गयी है। इस दौरान निरीक्षण में जिला टास्क फोर्स टीम में श्री तन्मय पंत (श्रम प्रवर्तन अधिकारी किच्छा), संगीता गुप्ता (एन० जी०ओ० आई० एस० डी०), उवैस खान (आई०एस०डी०), रेखा अधिकारी (चाईल्ड लाईन 1098), श्रद्धि ( चाईल्ड लाईन 1098), श्री सुरेश गिरी (एन्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट) उपस्थित रहे ।




