रुद्रपुर में खाद्य संरक्षा औषधि प्रशासन द्वारा खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया
रुद्रपुर (सू.वि.)। आगामी नवरात्र पर्व के दृष्टिगत सचिव स्वास्थ्य एवं खाद्य सुरक्षा आयुक्त, उत्तराखण्ड श्री सचिन कुर्वे द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 20.03.2026 को आगामी नवरात्र पर्व के दृष्टिगत आम जनमानस को सुरक्षित एवं गुणवत्तायुक्त खाद्य एवं पेय पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु पदार्थों में मिलावट की प्रभावी रोकथाम हेतु ललित मोहन पाण्डे, सहायक आयुक्त, (खाद्य संरक्षा) जनपद ऊधम सिंह नगर के नेतृत्व में अपर्णा साह, वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी, काशीपुर एवं आशा आर्या, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, रूद्रपुर की टीम द्वारा प्राप्त शिकायत के आधार पर सघन अभियान के तहत छापेमारी की कार्यवाही करते हुए रूद्रपुर शहर स्थित रम्पुरा सब्जी मंडी क्षेत्र में खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान रूद्रपुर शहर स्थित रम्पुरा सब्जी मंडी क्षेत्र का निरीक्षण कर 02 नमूने कुट्टू आटे 01 नमूना कुट्टू गिरी, 01 नमूना मूंगफली एवं 01 नमूना रामदाने का लिया गया। प्रवर्तन द्वारा कुल 05 नमूने लिये जिनको परीक्षण हेतु राज्य खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, रूद्रपुर, ऊधम सिंह नगर में भेजा जायेगा। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा नमूने मानकों के अनुरूप सही न पाये जाने पर सम्बन्धित खाद्य कारोबारकर्ताओं के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। इसके अतिरिक्त रम्पुरा स्थित अनूप किराना के प्रतिष्ठान स्वामी श्री रघुवर दयाल गुप्ता एवं नयी सब्जी मंड राजीव किराना के प्रतिष्ठान स्वामी श्री नन्द किशोर के विरुद्ध खुले में कुट्टू के आटे का विक्रय न करने के निर्देश की अवहेलना में सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने की कार्यवाही प्रचलित कर दी गयी है। निरीक्षण के दौरान खाद्य कारोबारकर्ताओं को निम्न निर्देश दिये गये - 1. कुट्टू का आटा बिना वैध खाद्य लाईसेंस /पंजीकरण के निर्माण, पैकिंग, संग्रह व विक्रय नहीं किया जाये । 2. कुट्टु के खुले आटे के विक्रय से परहेज किया जाये। 3. कुट्टू का आटा सील बन्द पैकेट में किया जाये। जिस पर निर्माण/पैकिंग/एक्सपायरी तिथि, निर्माण रिपैकर का सम्पूर्ण पता एवं खाद्य लाईसेंस नं० इत्यादि अनिवार्य रूप से अंकित किया जाये । 4. खाद्य कारोबारकर्ता को कुट्टु के बीज अथवा आटे के क्रय-विक्रय का विवरण लिखित रूप में रखा जाना अनिवार्य होगा । बाह्य प्रदेशों से केवल पंजीकृत ध् लाईसेंसधारी खाद्य कारोबारकर्ता से ही खाद्य पदार्थों को क्रय करने के निर्देश दिये, एवं खाद्य पदार्थों के क्रय विक्रय करने का दैनिक रिकोर्ड रखने के लिए कहा गया। साथ ही आम जनमानस से अपील है कि खाद्य एवं पेय पदार्थों को खरीदते समय निर्माण तिथि/उपभोग की तिथि व खाद्य कारोबारकर्ता का खाद्य लाईसेंस एवं पंजीकरण अवश्य देख लें तथा निम्न गुणवत्ता अस्वछकर एवं अस्वस्थ्यकर खाद्य सामग्री विक्रय किये जाने पर टोल फ्री नम्बर 18001804246 पर शिकायत कर सकते हैं। अभियान दल में ललित मोहन पाण्डे, सहायक आयुक्त, (खाद्य संरक्षा) जनपद ऊधम सिंह नगर, श्रीमती अपर्णा साह, वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी, काशीपुर श्रीमती आशा आर्या, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, रूद्रपुर एवं पंकज कुमार आदि सम्मिलित रहे।





